उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मा की टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
ठाणे पुलिस अधिकारी ने कहा कि तदनुसार, शर्मा को मुंब्रा पुलिस ने 22 जून को जांच अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने शर्मा को ईमेल और स्पीड पोस्ट से समन भेजा है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के ब्योरे का उल्लेख है।
भाजपा ने रविवार को शर्मा को पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर निलंबित कर दिया था, जिसकी कई इस्लामी देशों ने निंदा की थी।
मुंबई की पाइडोनी पुलिस ने भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने सोमवार को कहा था कि वे शर्मा को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए भी तलब करेंगे।
मुंबई पुलिस ने शर्मा के खिलाफ 28 मई को एक टेलीविजन समाचार बहस के दौरान पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया था।
उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 153A (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (2) (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत आरोप लगाया गया था। , पुलिस ने कहा था।